Rajasthan Police Constable Vacancy 2023 जल्द आवेदन करें 10वी पास भर्ती

 अभ्यर्थियों को निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे:-- 1. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र


11. आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)


11. अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछडा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समका अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र 3. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7 (1) कार्मिक / क-2 / 2019 दिनांक 20.10.2019 के कम में


आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष (अर्थात 2022-23 ) की आय


के आधार पर ऑनलाईन जारी आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र । V. आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता/ दिमागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। VI. आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गये मृतक पुलिस अधिकारी / कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी सन्तान होने का प्रमाण-पत्र।



VII. अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानामार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। 

VIII. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी / डिस्चार्ज प्रमाण पत्र / पेंशनर प्रमाण पत्र। DX. टीएसपी / सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र


X आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमे चिपकाने के लिए स्वयं को दो (4.5X3.5गी) रंगीन फोटो 

X1. विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत (डिकी आदेश) प्रस्तुत करना होगा।


XII. कॉन्स्टेबल डाईवर हेतु स्थाई ड्राइविंग लाईसेंस (LMV/ HMV) जो कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से कम से कम एक वर्ष पूर्व का जारी हो की मूल प्रति


XII एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा / उपाधि प्राप्त करने के प्रमाण पत्र XIV. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमाक प6 (19) गृह-13/2006 दिनांक 22.06.2006 के अनुसार राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजियन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।




15. चयन सूची - अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, विशेष योग्यता एवं दक्षता परीक्षा) के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप वरीयताक्रम में चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-7(1)डीओपी / ए-2/99 दिनांक 26.07.2017 में निहित प्रावधानानुसार तैयार की जायेगी। राज्य सरकार का उक्त परिपत्र चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रभावी रहेगा अर्थात यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में स्वयं के वर्ग में उत्तीर्ण हुआ है परन्तु उसके अंक अनारक्षित वर्ग के कटऑफ से कम है तो अन्तिम चयन सूची में उसका चयन अनारक्षित वर्ग के पदों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा।


16. स्वास्थ्य परीक्षण- मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा। 

अपील- उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।


17. प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन - चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग चालक लाइसेंस एवं विशेष योग्यता इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जायेगा।


18. महत्वपूर्ण निर्देश


(0 जिस जिला / यूनिट में जिस वर्ग / लिंग के पद रिक्त है उन्हीं के लिए आवेदन-पत्र स्वीकार्य होगे। (ii) आवेदन-पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन-पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान / उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी। (ii) निरस्त किए गये आवेदन पत्रों के शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी। (iv) राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।



भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पदों के लिये आवेदन


करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीखवार स्वतः घोषणा पत्र / वचन देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे नूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नहीं किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमितक / संविदा / अस्थाई / तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नहीं किया जायेगा।


स्पष्टीकरण-भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उत्ती अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3(क) के अन्तर्गत परिभाषित है। (ग) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए- सेवा 1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय


निवासी ही आवेदन कर सकेगें। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यार्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो


अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के


बाद हुआ है तो उनके माता-पिता / पूर्वज 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी


निवासी रहे है। II. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-13 (20) कार्मिक / क-2 / 91 / पार्ट दिनांक 04.07.2016 एवं दिनांक 01.06.2018 के प्रावधानानुसार जिन क्षेत्रों को ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जनजाति हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों में पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण शून्य रहेगा।


(घ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। 


(ङ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-7 (1) डीओपी / ए-2/2017 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार एम. बी. सी. वर्ग के लिए 5% आरक्षण देय होगा।


कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-7 (1) डीओपी / ए-2 / 2019 दिनांक 20.10.2019 के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये तक या इससे कम है उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी मानते हुए 10% आरक्षण देय होगा।


(छ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 11(125) टी. पो. / डीडीपीसी / सान्याअवि / 2022 / 75500 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा राजस्थान राज्य की पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में उभयलिंगी (ट्रांस जेण्डर) समुदाय को क.सं. 92 पर सम्मिलित किया गया है। उभयलिंगी (ट्रांस जेण्डर) आवेदकों को पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही आरक्षण का लाभ देय होगा।


(ज) उत्कृष्ट खिलाड़ी कोर्ट हेतु आरक्षित 56 पदों के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की जायेगी, जिसके लिए


अलग से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र


अभ्यर्थियों की अनुपलबत्ता की स्थिति में इन पदों को अनारक्षित मानते हुए सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-7 (10) डीओपी / ए-2/ 2023 दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके लिए (51)


इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी। (ञ) राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी


राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। 


6. वेतनमान और पेंशन नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14600/- रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) देय होगा। तत्पश्चात् सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉन्स्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला एल-5 (Pay matrix Level-5) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भर्त देय होंगे।


7. भर्ती हेतु पात्रता / योग्यता / छूट अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन / नागरिक होना चाहिए। (10) अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

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